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Friday, 30 October 2026
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उच्च न्यायालय का अल्टीमेटम, 72 घंटे के अंदर रिम्स कैंपस से हटाएं अतिक्रमण

फाइल फोटो उच्च न्यायालय

रांची, 03 दिसंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर असर डाल रहा है। कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अदालत ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और 72 घंटे बाद की स्थिति सीधे कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इस मामले में रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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