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Thursday, 29 October 2026
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परिसीमन के नाम पर पंचायती राज चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट की सख्ती, समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश

जयपुर, 18 अगस्त (Kiran News)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन के नाम पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि परिसीमन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो, जिससे संवैधानिक प्रावधानों के तहत तय समयसीमा में चुनाव संपन्न कराए जा सकें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन पंचायतों को भंग किया गया है, वहां छह माह के भीतर चुनाव होना चाहिए।

Rajasthan High Court

प्रशासकों को हटाने के आदेश पर अदालत की टिप्पणी

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निवर्तमान सरपंचों को पंचायतों के दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था, लेकिन छह माह बाद इन्हें बिना उचित प्रक्रिया के हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए पंचायती राज कानून की धारा 38 के तहत उन पर कार्रवाई की छूट भी दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि दो माह में याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आदेश की प्रतिलिपि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को भी भेजी है।

याचिका में उठे मुद्दे और राज्य सरकार का पक्ष

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा सहित अन्य ने बताया कि सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव में देरी को देखते हुए 16 जनवरी को विभाग ने निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया था। लेकिन बाद में बिना जांच या सुनवाई का अवसर दिए उन्हें पद से हटा दिया गया। वहीं, राज्य सरकार का पक्ष था कि प्रशासकों की नियुक्ति संबंधित परिपत्र वैधानिक नहीं था, साथ ही उनके खिलाफ जांच लंबित है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रशासकों को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए दो माह में उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए।

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