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Thursday, 29 October 2026
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झारखंड शराब घोटाला : रामगढ़ के उपायुक्त फैज अक अहमद का 164 के तहत बयान दर्ज

फाइल फोटो डीसी रामगढ़

रांची, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड शराब घोटाला मामले में बुधवार को उत्पाद विभाग के तत्कालीन आयुक्त एवं वर्तमान में रामगढ़ जिले के उपायुक्त (डीसी) पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी फैज अक अहमद का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (बीएनएसएस की धारा 183) के तहत बयान दर्ज किया गया।

एसीबी कोर्ट की अनुमति के बाद फैज अक अहमद का बयान दर्ज किया गया। अदालत द्वारा इसके लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, जिनके समक्ष उनका बयान दर्ज किया गया। बयान दर्ज किए जाने के बाद उसे सीलबंद कर दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, फैज अक अहमद ने अपने बयान में शराब घोटाले से जुड़े कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने अपने बयान में आईएएस अधिकारी एवं तत्कालीन उत्पाद विभाग के सचिव विनय चौबे से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की हैं।————-

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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