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Friday, 30 October 2026
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दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,03 दिसंबर (Udaipur Kiran) ।तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने दहेज हत्या मामले में पति को दोषी पाते हुए आजीवन करावास सहित 15 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। न्यायालय ने मृतका के नवालिग पुत्र एवं दो पुत्रियों को पीड़िता करार देते हुए उन्हें पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत अनुदान राशि देने का आदेश दिए। सजा कोटवा (भोपतपुर ओपी ) थाना के जमुनिया निवासी राजेश दास की हुई है ।

मामले में गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनौली निवासी महावीर दास ने जमुनिया निवासी राजेश दास, कबुतरी देवी गगनदेव दास, बंका दास, धर्मदेव दास पर आरोप लगाया कि सूचक की पुत्री मिथलेश देवी की शादी राजेश दास से हुई थी। राजेश एवं उसके परिजन उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ना देते थे । 18 फरवरी 2022 को मिथलेश देवी का गला दबाकर हत्या कर दिया। जिसके आधार पर भोपतपुर थाना काण्ड संख्या 49/2022 दर्ज हुई।

अनुसंधानकर्ता ने एक आरोपी राजेश दास के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र दाखिल किया। अपर लोक अभियोजक मोइनुल हक ने चौदह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।

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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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