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Wednesday, 28 October 2026
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दलित युवती से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 15 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने दलित युवती से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नगला सिंघी क्षेत्र अन्तर्गत 13 अक्टूबर 2023 को एक युवती खेत पर बकरी चराने गई थी। बाद में युवती परिजनों को खेत पर घायल अवस्था में पड़ी मिली। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को जांच के दौरान अभियुक्त विपिन उर्फ विपन पुत्र अतिराज उर्फ ददुआ निवासी ग्राम टीकरी थाना नगला सिंघी द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध हुए। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विपिन उर्फ विपन का नाम प्रकाश मे आया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। पुलिस ने जांच के बाद मात्र 33 दिवस में चार्जशीट न्यायालय दाखिल की।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट नवनीत गिरी के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की। उन्होंने बताया कि न्यायालय के समक्ष कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। कई गवाहों ने गवाही दी।

न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर विपिन उर्फ विपन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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