किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसके रिश्तेदार की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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सुलतानपुर, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) . Uttar Pradesh के सुलतानपुर जिले में किशोरी से दुष्कर्म के बाद रिश्तेदार की हत्या करने वाले आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने शमशेर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर तीस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया कि चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन जनवरी 2014 की रात शमशेर यादव पुत्र वासुदेव नाबालिक किशोरी को उसके घर से उठा ले गया और दुराचार किया. उसे बचाने दौड़े प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने के रामगंज निवासी रिश्तेदार बृजेश यादव को आरोपित ने धमकी दी थी. दूसरे दिन सुबह पांच बजे बृजेश का शव पीड़िता के दरवाजे पर पड़ा मिला था. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाया और उसे सजा सुनाई. न्यायालय ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त

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