कोर्ट कार्यवाही की रिकार्डिंग करने वाले को नोटिस

कोर्ट ने मांगी सफाई, क्यों न की जाए आपराधिक अवमानना कार्यवाही
प्रयागराज, 2 दिसंबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करना पैरोकार के लिए भारी पड़ा। कोर्ट ने बिना अनुमति वीडियोग्राफी करने को कोर्ट कार्यवाही में व्यवधान माना और पैरोकार अमित को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने रावेंद्र कुमार धोबी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। केस की सुनवाई के दौरान चित्रकूट के गांव मोहनरवा निवासी अमित कुमार बिना अनुमति कोर्ट कार्यवाही की रिकार्डिंग कर रहे थे। जो याची के पैरोकार थे। रिकार्डिंग करना प्रथमदृष्टया गंभीर आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है। अमित ने मोबाइल फोन से रिकार्डिंग स्वीकार भी की। कोर्ट ने इसे न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप माना और नोटिस जारी कर सफाई मांगी है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे



