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Wednesday, 28 October 2026
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बलौदाबाजार जिले में 15 वर्ष पुराने 425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित

जिला परिवहन कार्यालय

बलौदाबाजार, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । मोटर यान नियमों का पालन नहीं करने पर 15 वर्ष पुराने 425 वाहनों का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिवहन कार्यालय द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 39, 41एवं 56 के अधीन वाहन का पंजीयन करते हुए 15 वर्ष के लिए आरसी बुक जारी किया गया था। वाहन के 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात वाहन मोटरयान अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उपयुक्त पाये जाने पर वाहन की आयु पंजीयन पुस्तिका में 5 वर्षों के लिए वृद्धि की जाती है। इस कार्यालय में ऐसे कुल 425 वाहने जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात भी पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यालय द्वारा सम्बधित वाहन स्वामियों को नोटिस दिया गया परन्तु नवीनीकरण नहीं करने एवं जयाब नहीं देने के कारण वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर

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