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Friday, 30 October 2026
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ब्लेड से छात्रों को घायल करने के दोषी दो युवकों को सात वर्ष की कैद

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औरैया, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अटसू में वादी के दो पुत्रों व भतीजे को जान से मारने की धमकी देते हुए ईंट व ब्लेड मारकर घायल करने के दोषी व उसके भाई को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाने के बाद जिले में सत्र न्यायालय का यह पहला मुकदमा निर्णीत हुआ है जिसमें सजा सुनाई गई है।

अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने मंगलवार काे बताया कि अटसू निवासी हेमेंद्र ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी भतीजी नम्रता की ननद आकांक्षा की शादी में उसका पुत्र विशाल (21), प्रियांशू (20) व भतीजा रजनीश (20) गए थे। शादी में अजय पाल के लड़के ईशू व छोटे भी आए थे। जहां लड़की व भतीजे से पढ़ाई लिखाई की बात को लेकर ईशू व छोटे ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हुए ब्लेड से प्रहार कर घायल कर दिया। विशाल व प्रियांशू की गर्दन व सिर और रजनीश के चेहरे पर ब्लेड से कटने की चोट आईं। एंबुलेंस से तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल अजीतमल में भर्ती कराया गया।

यह मुकदमा अजीतमल कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत दर्ज हुआ तथा विवेचना में दोनों आरोपिताें के विरुद्ध आरोप पत्र लगाया गया। सत्र न्यायालय के आदेश पर 10 अप्रैल 2025 को एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद राजपूत ने ब्लेड से जानलेवा हमले के दोनों आरोपिताें को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने दोनों आराेपिताें को कम उम्र के लड़के बताते हुए उनकी गरीबी पर रहम की याचना की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने अजीतमल निवासी दोनों भाई ईशू व छोटू उर्फ ममतेश बाबू पुत्रगण तुमरैया को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजा पाए दाेषियाें को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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(Udaipur Kiran) कुमार

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