
बेंगलुरु, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) . पॉक्सो मामले का सामना कर रहे कर्नाटक के पूर्व Chief Minister बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ निचली कोर्ट से जारी समन की कार्यवाही जारी रखने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है. कोर्ट ने
येदियुरप्पा की याचिका खारिज कर दी है.
दरअसल येदियुरप्पा पर बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर 17 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. लड़की की मां ने मार्च 2024 में सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब उसकी बेटी ने मदद मांगी तो येदियुरप्पा ने उसका यौन उत्पीड़न किया. इस पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसे सीआईडी को सौंप दिया था. सीआईडी ने जून 2024 में येदियुरप्पा और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने की कोशिश करने के आरोप में 750 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था.
इस मामले में निचली अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के सिलसिले में येदियुरप्पा को समन जारी किया था. इस समन को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. आज सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा की याचिका खारिज कर दी और समन कार्यवाही को बरकरार रखने के आदेश दिया है.
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(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा
