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Wednesday, 28 October 2026
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एसटी अत्याचार निगम के 1477 मामले दर्ज,1465 को मिली प्रथम क़िस्त की अनुतोष राशि

बैठक में अधिकारी

नवादा, 30 दिसंबर (Udaipur Kiran) ।डीएम रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में मंगलवार को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित नवादा जिले में विभागीय पोर्टल पर कुल 1477 कांड दर्ज हैं, जिनमें से 1465 कांडों में पीड़ितों/आश्रितों को प्रथम किस्त की अनुतोष राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक कांड में पीड़ित एवं उनके पिता के नाम में अंतर होने के कारण आवश्यक शपथ पत्र प्राप्त कर स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि अधिनियम के अंतर्गत सभी पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2025 तक सभी पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि निदेशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में पपेट शो के माध्यम से डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम एवं इसके तहत सजा के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार किया गया है। साथ ही विकास मित्रों द्वारा किशोर-किशोरी समूह की बैठकों में महादलित टोलों में इस अधिनियम से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिला प्रशासन के फेसबुक पेज के माध्यम से भी लाइव प्रसारण कर आमजन को जानकारी दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अब तक कुल 208 कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें 202 मामलों में स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा 141 मामलों में भुगतान किया जा चुका है। दो मामलों में मुआवजा लेने से इंकार किया गया है तथा एक पीड़ित घर से बाहर है। पेंशन भुगतान से संबंधित कुल 49 पेंशनधारी हैं, जिन सभी को अक्टूबर माह तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। विभागीय पोर्टल पर कुल 1565 कांड दर्ज हैं, जिनमें से 1490 कांडों में प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है। दिनांक 24.12.2025 तक थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 56 पीड़ितों को यात्रा भत्ता/दैनिक भरण-पोषण की राशि उनके खातों में भुगतान की जा चुकी है।

इसके उपरांत मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सीवरेज वर्करों का नियमित चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है तथा सभी कार्यपालक पदाधिकारी इस विषय में संवेदनशील हैं। इस पर जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद नवादा, नगर पंचायत वारिसलीगंज एवं नगर पंचायत हिसुआ के कार्यपालक पदाधिकारियों को समय-समय पर चिकित्सीय जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

बैठक में यह भी बताया गया कि नगर परिषद नवादा, नगर पंचायत हिसुआ, वारिसलीगंज एवं रजौली में सीवर टैंक की सफाई हेतु एक-एक वाहन उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।—————

(Udaipur Kiran) / संजय कुमार सुमन

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