(Udaipur Kiran) आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना हर Indian नागरिक के लिए अनिवार्य है, चाहे आमदनी सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर या ब्याज-डिविडेंड से हो. पहली बार ITR फाइल करने वालों के लिए प्रक्रिया अब ऑनलाइन बेहद आसान हो गई है. यह गाइड आपको स्टेप-बाय-स्टेप तरीके से समझाएगी कि ITR कैसे भरें, उसकी कॉपी कैसे निकालें और किन गलतियों से बचें.

ITR भरने की डेडलाइन और जुर्माना
सीए संतोष मिश्रा के अनुसार, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है (वित्तीय वर्ष 2024-25 / आकलन वर्ष 2025-26). इस तारीख तक ITR फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
अगर आप 15 सितंबर के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले फाइल करते हैं, तो ₹1,000 से लेकर ₹10,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है. यह आपकी देरी और टैक्सेबल इनकम पर निर्भर करेगा.
ITR ऑनलाइन फाइल करने का आसान तरीका
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वेबसाइट पर लॉग इन करें
आयकर विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं. पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन करें, नहीं तो रजिस्टर करें (PAN, आधार और अन्य डिटेल्स से). -
‘e-File’ मेन्यू से ITR फाइलिंग शुरू करें
‘e-File’ > ‘Income Tax Returns’ > ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें. -
आकलन वर्ष और मोड चुनें
AY 2025-26 चुनें. फाइलिंग का तरीका (ऑनलाइन/ऑफलाइन) चुनें. -
स्टेटस और ITR फॉर्म चुनें
आप व्यक्ति, HUF या अन्य जो भी हैं, चुनें. सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2 आदि) और टैक्स रिजीम (पुराना/नया) का चुनाव करें. -
डिटेल्स जांचें और सुधारें
नाम, पता, बैंक डिटेल्स आदि की जानकारी ध्यान से चेक करें. जरूरत पड़ने पर सुधारें. -
टैक्स कैलकुलेशन और भुगतान
सिस्टम आपकी आय और टैक्स की गणना करेगा. ‘Pay Now’ या ‘Pay Later’ विकल्प मिलेगा. टैक्स बकाया है तो तुरंत या बाद में भर सकते हैं. रिफंड की स्थिति भी देख सकते हैं. -
रिटर्न का प्रीव्यू और सबमिट करें
‘Preview Return’ पर क्लिक करके रिटर्न का ड्राफ्ट अच्छी तरह पढ़ें, फिर ‘Proceed to Validation’ और सबमिट करें. -
सफलता संदेश और ITR-V वेरिफिकेशन
ITR-V फॉर्म डाउनलोड करें और 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन जरूर करें, अन्यथा रिटर्न अधूरा माना जाएगा.
इन गलतियों से बचें
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PAN और आधार नंबर लिंक जरूर करें.
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रिफंड के लिए सही बैंक खाता वैलिडेट करें.
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अपनी आय के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें, गलत फॉर्म से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है.
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डेडलाइन और ई-वेरिफिकेशन का ध्यान रखें.
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आयकर विभाग के नोटिस का समय पर जवाब दें.
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