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Wednesday, 28 October 2026
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नाबालिग से छेड़खानी के दोषी युवक को पांच साल की कैद

-दिबियापुर थाना क्षेत्र का छह साल पुराना मामला, 20 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगा

औरैया, 29 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उतर प्रदेश में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत किशोरियों व महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों में न्याय दिलाने का अभियान अभियोजन की ओर से छेड़ा गया। जिसके तहत सोमवार को एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने उस पर 20 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया।

मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि अनुसूचित जाति की वादिनी ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हए लिखा कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री एक अप्रैल 2019 को खेतों में घास काट रही थी। तभी आरोपी शिववीर यादव ने उसके साथ छेड़खानी की व मना करने पर मारपीट की व कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने वादिनी की तहरीर पर छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत किया व विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर मिश्र की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने छेड़खानी के दोषी शिववीर यादव को कुल पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 20 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए शिववीर यादव को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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(Udaipur Kiran) कुमार

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