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Thursday, 29 October 2026
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कैबिनेट : पेसा नियमावली मंजूर, खनन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि और जल संसाधन पर ग्राम सभा की सहमति होगी जरूरी

प्रोजेक्‍ट भवन की फाइल फोटो

रांची, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । कैबिनेट ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्ताूर) अधिनियम (पेसा एक्टस) से संबंधित नियमावली के गठन की मजूरी दे दी है। नियमावली की मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके साथ ही नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के 13 अनुसूचित जिले और दो अन्य जिलों के कुछ प्रखंडों में यह नियमावली प्रभावी हो जाएगा। यह जानकारी पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार और कैबिनेट सचिव वंदना दादेन ने संयुक्त रूप से दी।

मौके पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने बताया कि पेसा कानून की शक्तियों को नियमावली में समाहित किया गया है। नियमावली के जरिए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सचिव नेे बताया कि नियमावली लागू होने के बाद उपर्युक्त 15 जिलों में खनन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि और जल संसाधन के इस्तेमाल पर ग्राम सभा की सहमति लेनी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि इन 15 जिलों में जहां अनुसूचित जाती की कुछ विशेष जनजातियां हैं, जिन्हें संबंधित जिलों में पूर्व से विशेष अधिकार मिले हैं वे यथावत ही रहेंगे। साथ ही इन जनजातियों को राजस्व् में भी अधिक हिस्से दारी मिलेगी।

उल्लेेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पेसा नियमावली की मंजूरी दी है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

– डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

– दुमका अन्तर्गत चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ और बमनडीहा लिंक पथ कुल लंबाई 7.5 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण पर 31.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– जमशेदपुर अन्तर्गत बहरागोडा के से दरिशल चौक तक 10.27 किमी सडक को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 41.24 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

– पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली- 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

– केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत टेक होम राशन के रूप में माइक्रोन्यू ट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड के वितरण के लिए नौ माह के लिए मौजूदा निर्माणकर्त्ता से प्राप्त करने के लिए अनुबंध अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई।

– मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश पर झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों का छठा वेतन पुनरीक्षण को लेकर स्वीकृत वेतनमान और ग्रेड पे में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर उदय शंकर सिन्हा, पूर्व लिपिक (वादी पत्नी इंदु देवी) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया।

– प्री बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए संत जेवियर कॉलेज की सहायक प्राध्यापक डॉ सीमा अखौरी और उनकी टीम का नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनयन के आधार पर चयन की स्वीकृति दी गई।

– राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक और समन्वयक का मानदेय राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

– 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 2.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त मानक प्राक्कलन के आधार पर कुल 51.16 करोड़ रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– साहेबगंज सदर अस्पताल की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मिनी सिन्हा के अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

– ओरमांझी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दंत चिकित्सक डॉ रीमा को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया।

– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी के पद पर प्रोन्नति के लिए झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली-2024 को एक बार के लिए क्षांत करने की स्वीकृति दी गई।

– राज्य अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा का निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

– झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर) संचालन नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

– झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / प्लरस टू स्तर कम्प्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हत्ता धारक पद के लिए) संचालन नियमावली- 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन की मंजूरी दी।

– झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / प्लरस टू स्तर) संचालन नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर मामलों में पारित आदेश को लेकर संबंधित दो वादीगणों (सेवानिवृत लिपिकों) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें मान्य आर्थिक लाभ देने का फैसला लिया गया।

– परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक का 21 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

– ज्योत्सना सिंह, झाप्रसे को एसएलपी ज्योत्सना सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य मामले में उच्त्र नम न्यायालय की ओर से पारित न्यायादेश के पालन को लेकर संयुक्त सचिव और समकक्ष कोटि में प्रोन्नति देते हुए प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।

– राज्य के ऐसे जीर्ण-शीर्ण सरकारी कार्यालय आवासीय परिसरों के पुनर्विकास के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ एमओयू के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीडयोर) की स्वीकृति दी गई।

– षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र के सत्रावसान पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।

– मनोनयन के आधार पर कृषि, विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखंड सरकार अन्तर्गत कांके स्थित बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्- राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-एनएमआरआई), हैदराबाद की परामर्शी सेवा लेने के लिए एकरारनामा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

-मनोनयन के आधार पर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर) बेंगलुरू की सेवा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के अन्तर्गत उद्यान निदेशालय की ओर से लिये जाने और इसके लिए एमओयू के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

– पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो अंचल के मौजा नीमडीह में रकबा 57.50 एकड़ भूमि को मेसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में 13.56 करोड़ रूपये के भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन विभाग को देने का निर्णय लिया गया।

– पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी अंचला के जेटेया मौजा स्थित डुमरजोवा और बंबासाई में रकबा 284.89 एकड़ गैरमजरूआ भूमि मेसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में 30,80 करोड़ रुपये के भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए देने का फैस‍ला लिया गया।

– झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचल के बोकना मौजा के रकबा 136.32 एकड़ भूमि मेसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल 22.27 करोड़ रूपये के भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन विभाग को देने का निर्णय लिया गया।

– झारखंड संस्कृति संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

– मरड.गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना-के तहत दि फोरेन कॉमनवेल्थि एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ), ब्रिटिश हाई कमिशन एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बीच द्विपक्षीय एमओयू की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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