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Thursday, 29 October 2026
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जी राम जी पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित अधिकारियों ने दी नए कानून की जानकारी

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सारण, 30 दिसंबर (Udaipur Kiran) । छपरा भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में मंगलवार को ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 के प्रावधानों को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के मनरेगा कर्मियों को नए कानून की बारीकियों से अवगत कराया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि VB-G-RAM-G Act 2025 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इच्छुक ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। योजना के तहत जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका संरचना और मौसम की घटनाओं के न्यूनीकरण जैसे चार मुख्य क्षेत्रों पर कार्य होगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी। यदि काम मांगे जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।

अधिकारियों ने बताया कि यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रभावी होगी। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ‘विकसित ग्राम पंचायत योजना’ तैयार करना अनिवार्य किया गया है। यह पहल क्षेत्रीय असमानता को दूर कर ‘विकसित भारत’ के संकल्प को सिद्ध करने में मील का पत्थर साबित होगी।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में DRDA की राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम निदेशक सुमिता कुमारी ने वर्तमान मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मानव दिवस सृजन, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और पेंडिंग FTO जैसे कार्यों में अगले एक सप्ताह के भीतर सुधार लाएं। मनरेगा के तहत बन रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को बाला मॉडल पर विकसित किया जाए ताकि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया सुगम हो सके। इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, और पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / धनंजय कुमार

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