अंत्योदय योजना में गड़बड़ी पर रोक के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य :एसडीओ

नालंदा, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिले के अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ द्वारा सूचित किया गया है कि सरकार के विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत छुटे हए आच्छादित लाभुकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने का आदेश दिया गया है।
साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय बैठक में भी राशन कार्ड से सम्बद्ध सभी लाभार्थियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने पर जोर दिया गया है। जिसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्त्योदय योजना के सभी लाभुकों का ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य है। जिससे की उक्त योजना में गडबड़ी को रोका जा सके।
ई-केवाईसी का कार्य जन वितरण विक्रेताओं के सी-पॉश मशीन के माध्यम से निःशुल्क किया जाना है जिसमे विक्रेताओं का कार्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सभी राशन कार्डधारी एवं उनके सदस्य दिनांक 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पास जाकर ई-केवाईसी अनिवार्य रुप से कराने का आदेश निर्गत किया गया है।उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निम्नांकित आदेश दिया गया हैं कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपने-अपने दुकान पर ई-केवाईसी की सूचना को सूचनापट्ट पर प्राथमिकता से प्रदर्शित करेंगे।
खाद्यान्न वितरण के दौरान बिना ई-केवाईसी वाले सदस्यों को ईपॉश मशीन के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी करेंगें एवं सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता प्रत्येक वितरण दिवस को अपना-अपना दुकान खुला रखेंगे।
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(Udaipur Kiran) / प्रमोद पांडे



