
New Delhi, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ के घोटाले के आरोपित गौतम खेतान को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग काे खारिज कर दी है. जस्टिस नीना संसद कृष्णा की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
ईडी ने याचिका दायर कर कहा था कि गौतम खेतान काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. ईडी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 16 अप्रैल, 2019 को गौतम खेतान को दी गई जमानत को निरस्त करने की मांग की थी. 16 अप्रैल, 2019 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम खेतान को 25 लाख के मुचलके और इसी मूल्य के दो जमानतियों पर जमानत दी थी.
अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी, 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर, 2018 को भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है. 19 सितंबर, 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है.
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
