
New Delhi, 08 दिसंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर (जूनियरएनटीआर) के फोटो व्यक्तित्व से जुड़े किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान जूनियर एनटीआर की ओर से पेश वकील ने कहा कि विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स उनके व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को तीन दिनों के अंदर जूनियरएनटीआरकी याचिका पर आईटी एक्ट के नियमों के तहत शिकायत की तरह कार्रवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वो 22 दिसंबर को इस मामले पर विस्तृत आदेश जारी करेगा.
कोर्ट ने 27 नवंबर को फिल्म अभिनेता अजय देवगन के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था. कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया था. हाल ही में हाई कोर्ट ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है.
इसके पूर्व कोर्ट ने Actress और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, Actress ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
