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Thursday, 29 October 2026
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झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू

प्रतीकात्मक तस्वीर

रांची, 03 दिसंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा (नया भवन) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 5 दिसंबर सुबह 8:00 बजे से 11 दिसंबर रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस क्षेत्र में झारखंड उच्च न्यायालय को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

रांची जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को जारी निषेधाज्ञा के तहत- पांच या उससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे (सरकारी काम और शवयात्रा को छोड़कर)। किसी तरह के हथियार जैसे—बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)। लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलने की मनाही (सरकारी कार्य में लगे लोगों को छोड़कर)। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सभा का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक रहेगी (सरकारी काम को छोड़कर)।

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलना है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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