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Wednesday, 28 October 2026
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पुंछ जिले में अवैध गतिविधि अधिनियम की धारा 25 के तहत संपत्ति जब्त

पुंछ जिले में अवैध गतिविधि अधिनियम की धारा 25 के तहत संपत्ति जब्त

पंछ, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पुंछ जिला पुलिस ने अवैध और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने निरंतर दृढ़ अभियान के तहत मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां के अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत एक वाहन जब्त किया है।

इस संबंध में मंडी पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 7 25 और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 13 18 20 और 23 के तहत एफआईआर संख्या 72 2025 दर्ज की गई है। जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पंजीकरण संख्या जेके12बी-5950 वाला एक दोपहिया वाहन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल और उनसे संबंधित संपत्ति के रूप में पहचाना गया। परिणामस्वरूप उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए और कानून के प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 25 के तहत कुर्क कर लिया गया है।

कानून के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति को बेचा हस्तांतरित पट्टे पर या किसी अन्य तरीके से निपटाया नहीं जाएगा और उक्त वाहन के संबंध में किसी तीसरे पक्ष का हित उत्पन्न नहीं होगा। संपत्ति के स्वामी को कुर्की के बारे में विधिवत सूचित कर दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) / SONIA LALOTRA

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