राजगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन की अग्रिम जमानत खारिज, 72 घंटे में आत्मसमर्पण का आदेश

राजगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन

जलपाईगुड़ी, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) . राजगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन को कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. Monday को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें अगले 72 घंटे के भीतर संबंधित जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया है.

उल्लेखनीय है कि जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के बीडीओ प्रशांत बर्मन का नाम कोलकाता के साल्टलेक के पास दत्ताबाद इलाके में स्वर्ण व्यवसायी स्वपन कामिल्या के अपहरण और हत्या के मामले में सामने आया था. इससे पहले बारासात की निचली अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी. हालांकि, उस आदेश को चुनौती देते हुए विधाननगर पुलिस उच्च न्यायालय पहुंची थी. जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

भाजपा के राजगंज ब्लॉक संयोजक निताई मंडल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है कि प्रशासन घृणित कार्यों में शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि बीडीओ की जमानत रद्द होने से स्वर्ण व्यवसायी परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

वहीं, इस मामले पर राजगंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक खगेश्वर राय ने कहा कि यह मामला कानून और अदालत का है, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार

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